Legal literacy camp organized in Kunihar
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित जागरूकता शिविरों के माध्यम से जन-जन के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों को विधिक अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी प्रदान कर रहा है ताकि समय पर सभी इनसे विधि सम्मत लाभ प्राप्त कर सकें।
यह जानकारी आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव अंशु चैधरी ने सोलन जिला के कुनिहार विकास खण्ड में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्रदान की।
अंशु चैधरी ने कहा कि आपस के अनेक मसले बातचीत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया मध्यस्थता के द्वारा विभिन्न मामलों को सुलझाने का प्रयास करें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव ने कहा कि ऐसे व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 03 लाख रुपए से कम है।
उन्होंने कहा कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक इत्यादि निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि विभिन्न विधिक प्रावधानों के विषय में लोगों को जागरूक बनाएं।
शिविर में अधिवक्ता भीम सिंह ने पंचायती राज अधिनियम सहित पंचायती राज के विधिक क्रियकलापों की विस्तार से जानकरी प्रदान की।
शिविर में विकास खण्ड कुनिहार के पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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