क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 20 अगस्त को प्रातः 11 बजे आरटीओ कार्यालय ऊना में होगी। यह जानकारी आरटीओ ऊना अशोक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि वाहन मालिक और संबंधित व्यक्ति/आवेदक जिनके आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है वे अपने आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज़ों सहित आरटीओ कार्यालय में 12 अगस्त तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत आवेदनों अथवा अपूर्ण आवेदनों को बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा।
आरटीओ ने कहा कि बस परमिट व अन्य परमिटों के ट्रांसफर संबंधित मामलों में दोनों पार्टियों (क्रेता/विक्रेता) का क्षेत्रीय परिहवन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा मामलों में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नए प्रकाशित स्टैज़ केरिज बस परमिटों के संबंध में प्राप्त आवेदनों में ड्रा-ऑफ-लोट्स के दौरान आवेदक या उसके द्वारा अधिकृत/नामित व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो भी उसका आवदेन ड्रा-ऑफ-लोट्स में शामिल किय जाएगा।
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