Sumit Khimta: आज सांय 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार समाप्त-सुमित खिमटा

 जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने एक जून 2024 को होने वाले लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सिरमौर जिला में आज गुरूवार 30 मई सांय 6 बजे के बाद सभी प्रकार की राजनैतिक जनसभाओं (पब्लिक मीटिंग) पर प्रतिबंध लगाया है।


जिला दंडाधिकारी द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है https://tatkalsamachar.com/hamirpuruna-news-randomization/ कि एक जून को शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत मतदान होना है और इसी उददेश्य से 30 मई सांय 6 बजे के बाद सभी प्रकार की जनसभायें प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार 30 मई सांय 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान एक स्थल पर पांच व्यक्तियों से अधिक के खड़ा रहने पर भी प्रतिबंध रहेगा जबकि प्रत्याशियों को डोर-टू-डोर प्रचार की अनुमति रहेगी।


30 मई से 01 जून तक ड्राई डे रहेगा


जिला दंडाधिकारा सुमित खिमटा ने एक जून को होने वाले मतदान के दृष्टिगत सिरमौर जिला में ड्राई डे की घोषणा की है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 मई 2024 सांय 6 बजे से एक जून सायं 6 बजे अथवा मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक ड्राई डे लागू रहेगा। इसी प्रकार 4 जून 2024 को भी ड्राई डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी किस्म की शराब के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंधा रहेगा।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रत, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत सभी किस्म की शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।


30 मई सांय 6 बजे तक बाहरी निर्वाचन क्षेत्र के राजनैतिक कार्यकर्ता छोड़ दें स्थान


जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने यहां जारी आदेश में कहा कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान 30 मई सांय 6 बजे तक बाहरी निर्वाचन क्षेत्र से लाये गये राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि अथवा कार्यकर्ता स्थान छोड़ दें।
  जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाये गये राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता अथवा व्यक्ति जो कि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, https://www.youtube.com/watch?v=07qM1_u2LmU 30 मई सांय 6 बजे से एक जून 2024 अथवा मतदान के संपन्न होने तक इनकी उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।
  आदेश में कहा गया कि कैंपेन अवधि के समाप्त होने के उपरांत बाहर से आने वाले राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं के इस स्थान पर रूकने से निष्पक्ष और स्वतंत्रत चुनाव में बाधा आ सकती हैं।


मतदान केन्द्र के 100 मीटर दायरे में सेल फोन के इस्तमाल पर रहेगा प्रतिबंध


जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को ध्वनि विस्तार करने वाले सभी प्रकार के सेल्युलर फोन,  कोर्ड लैस फोन, वारयलैस फोन और दूसरे यंत्र रखने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल अधिकृत निर्वाचन स्टाफ और पुलिस आफिशियल को इस प्रतिबंध में छूट दी गई है।
  इसी प्रकार मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल द्वारा अपना बूथ स्थापित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 30 मई सांय 6 बजे से 2 जून 2024 सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
.0.

Neha Sharma

Share
Published by
Neha Sharma

Recent Posts

Kangra News : कांगड़ा में राज्य स्तरीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन

कांगड़ा, 2 फरवरी: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत, कांगड़ा द्वारा…

2 days ago

Shimla News: केंन्द्रीय बजट 2026-27 हिमाचल के लिए निराशाजनक और अन्यायपूर्णराजस्व घाटा अनुदान बंद करना संघीय ढांचे पर प्रहार

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा…

2 days ago

Una News: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली हल्के में आयोजित हुए धार्मिक आयोजनों में की शिरकत

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज (रविवार) को हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोन्दपुर, दुलेहड़,…

3 days ago

Una News:नगनोली में 38वें मेजर छज्जू राम लॉ मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की बतौर मुख्यातिथि शिरकत नगनोली में आयोजित 38वें मेजर छज्जू…

3 days ago

Mandi News: स्पेशल चाइल्ड हंट प्रतियोगिता में  पूरे प्रदेश के दिव्यांग प्रतिभागी ले सकेंगे भागसेरी मंच की सांस्कृतिक संध्याओं में दिव्यांगजनों को अलग से मंच देने की विशेष पहल

बागवानी विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना 'एचपी शिवा' के…

5 days ago