सोलन : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से डिजिटल माध्यम से बताए कानूनी अधिकार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा कोविड-19 के दौरान डिजिटल माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरांे का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को उनके घर द्वार पर ही कानूनी जानकारी पहंुचाई जा सके। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गुरमीत कौर ने आज यहां दी। 
गुरमीत कौर ने कहा कि विभिन्न शिविर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश भूपेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि जिला कारागार सोलन में कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के बारे में भी अवगत करवाया गया। 
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने दिसम्बर माह के दौरान विश्व एड्स दिवस पर कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत मांगल में डिजिटल माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि विश्व विकलांग दिवस पर बाल आश्रम अर्की के बच्चों को भी जागरूक किया गया। 


धर्मपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत जंगेशू, चम्मो तथा सोलन विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बसाल, चामियां तथा कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत दधोगी में निःशुल्क कानूनी सहायता, वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाना, सूचना का अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पति के संरक्षण तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण सहित कोरोना महामारी के बारे में भी इन शिविरों मे जानकारी दी गई। 
गुरमीत कौर ने कहा कि मानव अधिकार दिवस पर एसके उद्योग परवाणू तथा    जेएम प्रयोगशाला उद्योग सोलन में कार्यरत कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाया गया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन तथा उपमण्डलीय विधिक सेवाएं समिति कसौली द्वारा कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। 
उन्होंने ने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी नालागढ़ तथा खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट के सौजन्य से क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में डिजिटल माध्यम से ग्राम पंचायत की न्यायिक भूमिका, सूचना का अधिकार, पीड़ित प्रतिकर योजना व निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी अवगत करवाया गया। 


उन्हांेने कहा कि सोलन जिला में तैनात पैनल अधिवक्ताओं को डिजिटल माध्यम से एक दिन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। कण्डाघाट विकास खण्ड के क्यारी महिला मंडल की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता तथा प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं योजना व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव के सम्बन्ध में भी अवगत करवाया गया।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा डिजिटल माध्यम से 73 शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 2645 लोगों ने कानूनी जानकारी का लाभ लिया व डीएलएसए सोलन के अपने यू-टयूब चैनल पर विधिक जागरूकता से सम्बन्धित 40 वीडियो को यू-टयूब चैनल पर अपलोड किया गया। इन वीडियो में सोलन में तैनात विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी साझा की गई। इन शिविरों का आॅनलाइन माध्यम से 12761 लोगों ने लाभ उठाया है। 


गुरमीत कौर ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान आमजन को सुविधा प्रदान करने के लिए सदैव प्रयासरत है। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर कार्य दिवस पर प्रातः 10ः00 बजे से सांय 5ः00 बजे तक संपर्क किया जासकता है। 

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