National Lok Adalat will be held in Kinnaur on November 27
किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निशांत वर्मा ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 27 नवम्बर, 2022 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक, कम्पाउन्डेंबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायलयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल आॅफेन्स, धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं https://www.tatkalsamachar.com/kinnaur-boys-girls-of-kinnaur/ तो वे न्यायिक न्यायलय परिसर रामपुर बुशैहर, न्यायिक न्यायलय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायलय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं।
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