राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश की उन पंचायतों एवं नगरपालिकाओं, जो विभाजन व पुनर्गठन की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं है की मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 3 अक्तूबर, 2020, पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दायर करने की अवधि 5 से 14 अक्तूबर, 2020 में होगी। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने की अवधि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के सात दिनों के भीतर की जाएगी। अपील का निपटारा अपील दायर करने के सात दिनों के भीतर किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 5 नवम्बर, 2020 को या इससे पूर्व किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नाम दर्ज करने के लिए 1 जनवरी, 2020 को अहर्ता तिथि घोषित किया गया है। जो व्यक्ति 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे मान्यता सूची में नाम दर्ज करवाने के योग्य होंगे। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति अपना मत बनवाने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।