दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के लिए लगेंगे परीक्षण शिविर:उपायुक्त

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Testing camps will be organized to provide artificial limbs to Divyangjans and senior citizens: Deputy Commissioner

उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ज़िला प्रशासन के सहयोग से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (अलमिको) मोहाली पंजाब द्वारा एनएचपीसी के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 25 सितम्बर को  ज़िला कल्याण अधिकारी कार्यालय करियाँ, 26 सितम्बर को कार्यालय ग्राम पंचायत भरमौर तथा 28 सितंबर को आवासीय आयुक्त कार्यालय किलाड़ पांगी में परीक्षण शिविर आयोजित होंगे। जिसके लिए समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया है। 

उपायुक्त ने बताया कि शिविर में जिला से सम्बन्धित दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिको की सुविधा के लिए व्हील चेयर, साईकल, मोटराईज ट्राई साईकल के उपकरण कैचज, वोकिंक स्टिक इत्यादि निशुल्क प्रदान करने के लिए परीक्षण किया जायेगा यद्यपि आंखों का चश्मा व दांतो के लिए परीक्षण इन शिविरों में नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो उक्त शिविरो में भाग लेकर योजना का लाभ उठा सकते है। जिसके लिए दिव्यांगता का यूडीआईडी की छायाप्रति एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो कि जिला मेडिकल वार्ड,  मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। https://tatkalsamachar.com/hamirpur-news-proper-nutrition/ इसके अलावा तीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आय प्रमाण पत्र जो कि नियोक्ता, ग्राम पंचायत प्रधान, तहसीलदार व सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा मासिक आय अधिकतम 22 हज़ार 500 रुपए होनी चाहिए।

उपायुक्त ने बताया कि जिन दिव्यांगजनो का यूडीआईडी कार्ड नही बना हो वो अपना यूडीआईडी कार्ड स्वंय या लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से http://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application वेबसाईट पर आनलाईन आवेदन करके बनवा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि इच्छुक वरिष्ठ नागरिका जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है https://youtu.be/6wz4Ilmcluo?si=nOKFKzQOa-BNsNKt वो परीक्षण शिविर अपने आय प्रमाण पत्र जा कि नियोक्ता , ग्राम पंचायत प्रथान,तहसीलदार व सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा मासिक आय अधिकतम 15 हज़ार रुपये रु० होनी चाहिए।

इसके इसके अलावा स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की छायाप्रति लाना अनिवार्य रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए जिला दूरभाष न० 8219468274, 9625538919 तथा पांगी के लिए  9418552109, 8580685509, 8352844397 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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