राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020, 1 व 2 जनवरी, 2021 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 4 जनवरी, 2021 को संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे के उपरांत करेंगे।
उन्होंने बताया कि इच्छुक प्रत्याशी 6 जनवरी, 2021 को प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 6 जनवरी, 2021 को ही नामांकन पत्रों की वापिसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। मतदान तीन चरणों में 17 जनवरी, 19 जनवरी तथा 21 जनवरी, 2021 को प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक करवाया जाएगा।
प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मतगणना, मतदान के तुरंत पश्चात पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतगणना 22 जनवरी, 2021 को खंड मुख्यालय पर की जाएगी।
इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के समस्त वार्डों के लिए मतदान सूचियां तैयार कर ली गई है। वर्तमान में प्रदेश में इन संस्थानों के निर्वाचन हेतु कुल 5433168 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें से 2698709 महिला मतदाता और 2734459 पुरूष मतदाता हैं।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है, तो वह 23 दिसम्बर, 2020 तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त को प्रपत्र-2 पर दोहरी प्रति में मात्र दो रुपये का शुल्क अदा कर प्रस्तुत कर सकता है।

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