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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इकॉनमिक वीकर सेक्शन यानी EWS श्रेणी के तहत आरक्षण देने का मामला संविधान पीठ को भेज दिया है. अब संविधान पीठ तय करेगी कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है या नहीं. केंद्र ने साल 2019 में संविधान में संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में दस फीसदी आरक्षण दिया था. जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.