[metadata element = “date”]
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा, कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप सोलन जिला के धार्मिक स्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना पर 10 सितम्बर, 2020 से खोलने के निर्देश जारी किए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार यह आवश्यक है कि धार्मिक स्थलों पर सभी नियमों का पूर्ण पालन किया जाए तथा सोशल डिस्टेन्सिग सहित अन्य मानक अपनाए जाएं।
कन्टेनमेंट जोन में स्थापित धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल बन्द रहेंगे।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां उच्च शिक्षा में सुधारों पर आयोजित एक…
वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा के लिए उपायुक्त मंडी अपूर्व…
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और वित्तीय संकट पर सरकार को…
मुख्य सचिव संजय गुप्ता और पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने आज लोक भवन में राज्यपाल…
भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना 2027 के सफल संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए जिला…
पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) में सोमवार को मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण…