जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जनसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि नगर निगम शिमला के आम चुनाव 2022 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों के अद्यतनीकरण (त्रुटिरहित) करने का कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची व आक्षेप से संबंधित प्रारूप 4,5,6 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0), शिमला ग्रामीण व शिमला शहरी कार्यालय, नगर निगम शिमला कार्यालय, तहसील शिमला ग्रामीण व शिमला शहरी कार्यालय, नगर निगम शिमला के प्रत्येक वार्ड कार्यालय व उपायुक्त शिमला की अधिकारिक वैबसाइट hpshimla.nic.in और राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वैबसाइट sechimachal.nic.in पर आम जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम के 05 वार्ड (6-समरहिल, 9-बालूगंज, 11- टूटीकंडी, 12-नाभा, 13-फागली) के संदर्भ में यह प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों व तिथियों के अनुसार ही आरम्भ की जाएगी।
उन्हांेने कहा कि 01 जुलाई, 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र होंगे। कोई भी पात्र व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वह राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित दिनांक 07 जुलाई, 2022 से 16 जुलाई, 2022 तक अपने वार्ड से सम्बन्धित पुनरीक्षण अधिकारी (तहसीलदार, शिमला ग्रामीण/शिमला शहरी, नायब तहसीलदार, शिमला ग्रामीण/शिमला शहरी, तहसीलदार (वसूली), शिमला, जिला राजस्व अधिकारी, शिमला व नायब तहसीलदार धामी कार्यरत उपमण्डल शिमला ग्रामीण कार्यालय) के पास प्रारूप-4 पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि वार्ड 7-टूटु , 8-मजेठ, 10-कच्चीघाटी, 23-ढली-प्, 24-ढली-प्प्, 25-शांति विहार के लिए पुनरीक्षण अधिकारी संजीव गुप्ता तहसीलदार शिमला ग्रामीण के अंतर्गत तहसील शिमला ग्रामीण कार्यालय अथवा दूरभाष नम्बर 0177-2813064 या मोबाइल नम्बर 98160-09140 पर सम्पर्क करें। वार्ड 26-भट्टाकुफर, 27-सांगटी, 28-मलयाना, 29-पंथाघाटी, 30-कसुम्पटी-प्, 31-कसुम्पटी-प्प् के लिए पुनरीक्षण अधिकारी गोपाल सिंह मुखिया, नायब तहसीलदार, शिमला ग्रामीण के अंतर्गत तहसील शिमला ग्रामीण कार्यालय अथवा दूरभाष नम्बर 0177-2813064 या मोबाइल नम्बर 94180-88813 पर सम्पर्क करें। https://www.tatkalsamachar.com/wp-content/uploads/2022/07/dc-negi.jpg
उन्होंने बताया कि वार्ड 34-अप्पर विकासनगर, 35-लोअर विकासनगर, 36-कंगनाधार, 37-पटयोग, 38-न्यू शिमला के लिए पुनरीक्षण अधिकारी प्रवीण कुमार, नायब तहसीलदार, धामी के अंतर्गत कमरा नम्बर 208, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना.) शिमला ग्रामीण अथवा दूरभाष नम्बर 0177-2657009 या मोबाइल नम्बर 94184-61187 पर सम्पर्क करें। वार्ड 1-भराड़ी, 2-रूल्दू भट्टा, 3-अप्पर कैंथू, 4-कैंथू, 5-अनाडेल, 6-समरहिल के लिए पुनरीक्षण अधिकारी हरीश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी, शिमला के अंतर्गत जिला राजस्व अधिकारी, शिमला कार्यालय अथवा दूरभाष नम्बर 0177-2657013 या मोबाइल नम्बर 94184-78500 पर सम्पर्क करें।
उन्होंने बताया कि वार्ड 9-बालूगंज, 11-टूटीकंडी, 12-नाभा, 13-फागली, 14-अप्पर कृष्णानगर, 15 लोअर कृष्णानगर के लिए पुनरीक्षण अधिकारी सुमेध शर्मा, तहसीलदार, शिमला शहरी के अंतर्गत तहसील शिमला शहरी कार्यालय अथवा दूरभाष नम्बर 0177-2807241 या मोबाइल नम्बर 94184-74319 पर सम्पर्क करें।
उन्होंने बताया कि वार्ड 16-राम बाजार गंज, 17-लोअर बाजार, 18-जाखू, 19-बैनमोर, 20-ईंजनघर, 21-संजौली चैक के लिए पुनरीक्षण अधिकारी हीरा लाल गेजटा, तहसीलदार (वसूली), शिमला के अंतर्गत तहसीलदार (वसूली), शिमला कार्यालय अथवा मोबाइल नम्बर 98162-01613 पर सम्पर्क करें। वार्ड 22-ढिंगूधार, 32-छोटा शिमला, 33-ब्राॅकहस्र्ट, 39-खलीनी, 40-लोअर खलीनी, 41-कनलोग के लिए पुनरीक्षण अधिकारी हीरा चन्द मानटा, नायब तहसीलदार, शिमला शहरी के अंतर्गत तहसील शिमला शहरी कार्यालय अथवा दूरभाष नम्बर 0177-2807241 या मोबाइल नम्बर 94186-99838 पर सम्पर्क करें।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा मतदाता सूची की प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपति दर्ज करवानी हो अथवा किसी प्रविष्टि में शु़िद्ध करवानी हो तो वह प्रारूप-5 एवं 6 पर आवेदन कर सकता है। प्रारूप-4, 5 व 6 राज्य निर्वाचन आयोग और उपायुक्त शिमला की वैबसाईट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह प्रारूप पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते है।
उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। दोहरा पंजीकरण कानूनन अपराध है व नियमानुसार दोषी को दण्डित किया जा सकता है, जिसमें एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। यदि आपका नाम पहले से ही किसी अन्य ग्राम सभा/शहरी निकाय अथवा नगर निगम में दर्ज है, तो निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-4) पर इसकी घोषणा करें ताकि उस मतदान केन्द्र से आपका नाम विलोपित (हटाया) किया जा सके।
उन्होंने बताया कि यदि आपका नाम किसी ऐसे विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर दर्ज है जो शिमला नगर निगम का भाग नहीं है और आप नगर निगम शिमला की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो आपको ऐसे विधानसभा मतदान केन्द्र से अपना नाम विलोपित करने/हटाने के लिए आवेदन करना होगा तथा इसकी पावती/रसीद प्रारूप-4 के साथ संलग्न करनी होगी अथवा सुनवाई के समय सम्बन्धित पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। विधानसभा की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने सम्बन्धी आवेदन की पावती/रसीद के सलंग्न न होने पर या प्रस्तुत नही करने पर आपका दावा रद्द हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति 07 जुलाई से 16 जुलाई, 2022 तक किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक मतदाता सूची में अपने नाम का निरीक्षण कर सकता है। दावें एवं आपत्तियां व्यक्ति द्वारा स्वयं दायर किए जा सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं जोकि निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त होने पर ही मान्य होगी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे की लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो निर्धारित समय अवधि के भीतर भी दर्ज किए जा सकते हैं।