बिलासपुर 7 जनवरी – जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसपैलटी) एवं उपायुक्त रोहित जम्वाल ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसपल एक्ट 1994 की धारा 304-एन के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 जनवरी को होने वाले स्थानीय निकायों के निर्वाचन के मद्देनजर शस्त्र रखने पर पाबंदी से सम्बन्धित आदेश जारी किए है। आदेशों के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों में कार्यरत निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी तथा मतदान केन्द्र पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र के आसपास किसी भी प्रकार के शस्त्र रखने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना या दोनो हो सकते है।
अतिरिक्त वित्तीय सहायता का आग्रह, उधार सीमा 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का किया…
हिमाचल के विद्युत क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र…
कैंसर देखभाल संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार व्यय करेगी 800 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ठाकुर…
कंस के अत्याचार से लेकर धर्म की स्थापना तक—श्रीकृष्ण का जीवन आज भी देता है…
जानिए क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण-द्रौपदी से लेकर मां लक्ष्मी-राजा बलि तक की…
शिमला: भाजपा विधायकों ने विधान सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधान सभा परिसर…