उपायुक्त अमरजीत सिंह ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को अतिशीघ्र राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत उन सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं, ताकि इन श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा सके। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यह कार्य 27 जुलाई तक पूरा किया जाना है।
उपायुक्त ने कहा कि पात्र लाभार्थियों की पहचान और उन्हें राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से जिला हमीरपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमेटियों का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित कमेटियों में ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, स्थानीय उचित मूल्य की दुकान या सहकारी सभा के विक्रेता को शामिल किया गया है। जबकि, संबंधित विकास खंड अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है।
उपायुक्त ने इन सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी करने के मामलों की ताजा रिपोर्ट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक तथा उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित करें। इसी तरह, जिला के शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय के कार्यकारी अधिकारी भी यह सूचना एवं प्रगति रिपोर्ट भेजें।
उपायुक्त ने बताया कि केवल ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक, जिनका अभी तक देश के किसी भी राज्य में राशन कार्ड नहीं बना है, ही राशन कार्ड बनवाने हेतु पात्र होंगे। https://tatkalsamachar.com/shimla-news-financial-condition/ इसके लिए उन्हें अपने ई-श्रम कार्ड और आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
उपायुक्त ने सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने मोबाइल फोन पर ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ ऐप डाउनलोड करने की अपील भी की, https://youtu.be/XOaoI4RocQE?si=6WnAlqB3qVjznHtZ ताकि उन्हें आवेदक प्रवासी मज़दूरों की पात्रता संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र प्रवासी परिवारों की पहचान तत्परता के साथ कर सकें।
इस बारे में अधिक जानकारी के लिए पंचायत स्तर या शहरी निकाय स्तर की कमेटियों के अध्यक्षों, सदस्यों या नोडल अधिकारियां से संपर्क किया जा सकता है।