DC also gave instructions to entrepreneurs, contractors and landlords for registration of external workers.
जिला में किसी भी तरह की वारदात या अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी अमरजीत सिंह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बाहरी कामगारों को काम पर रखने वाले उद्यमियों, कारोबारियों, ठेकेदारों, किसानों और अन्य लोगों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कामगारों का फोटो सहित पूरा विवरण देकर नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण सुनिश्चित करें।
जिला दंडाधिकारी ने बाहरी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे बाहरी लोगों के लिए भी नजदीकी पुलिस थाने में अपना पंजीकरण करवाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। जिला दंडाधिकारी के इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी कामगारों, उनके नियोक्ताओं और मकान मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई हो सकती है। https://tatkalsamachar.com/una-news-una-k-lals-amazing/ ये आदेश 29 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जिला हमीरपुर में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से श्रमिक, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वाले और अन्य लोग काम करने आते हैं। https://youtu.be/KhsW8Aq4l6o?si=ouZ1gmG73JqDoQIV ये लोग किराये के मकानों में या विभिन्न निर्माण स्थलों पर अस्थायी रूप से रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिला में कोई भी वारदात या अन्य कोई अप्रिय घटना की स्थिति में तथा इनमें बाहरी लोगों की संलिप्तता होने पर पुलिस को अक्सर जांच करने में काफी दिक्कत होती है। इसको देखते हुए जिला में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी लोगों का नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी जिलावासियों और जिला में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी कामगारों से सहयोग की अपील की है।
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