बिलासपुर 9 नवम्बर:- जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त रोहित जम्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिलासपुर की ऐसी ग्राम पंचायतें जो विभाजन/पुर्नगठन से प्रभावित नहीं हुई है कि मतदाता सूचियों का अंमित प्रकाशन 5 नवम्बर को कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 24 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायतों में प्रकाशन की गई अंतिम सूची में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलत नहीं हुआ है तो वे अपना आवेदन विहित प्रपत्र पर प्रस्तुत करके मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है।
उन्होंने जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायतों के ऐसे मतदाताओं/जन साधारण से आहवान किया है कि जिन मतदताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलत नहीं हुए है वे अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलत करने के लिए आवेदन पत्र फार्म नम्बर 2 (दोहरी प्रतियां सहित) पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/सहायत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत अधिकारी बिलासपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में 10 से 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है जिसकी फीस 2 रुपये सम्बन्धित आवेदन कर्ता को जमा करवानी होगी।
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हि0प्र0 के पत्र संख्या एसईसी (एफ)-पीआरआई प्ध्19.प्.4072 दिनांक 7 नवम्बर, 2020 के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें विभाजन/पुर्नगठन से प्रभावित हुई हैं, की मतदाता सूचियों के प्रकाशन का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके लिए जिला के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को पुर्निरीक्षण प्राधिकारी अधिकृत कर दिया गया है। इन मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 दिसम्बर या इससे पूर्व कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के प्रारूक का प्रकाशन 9 नवम्बर को किया जाएगा, 10 से 19 नवम्बर तक पुर्निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष आक्षेप/आपत्ति दायर करने की अवधि दायर की जा सकती है, आक्षेप/आपत्ति के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर पुर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आक्षेप/आपत्ति का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आक्षेप/आपत्ति पुर्निरीक्षण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के 7 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है तथा आक्षेप/आपत्ति के प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आक्षेप/आपत्ति का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 दिसम्बर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।