उपायुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी
सार्वजनिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के दृष्टिगत हुआ आदेश जारी
चंबा, 31 दिसंबर- जिला में होने वाले पंचायती राज और नगर निकाय के चुनावों के दृष्टिगत चंबा जिला की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र व अन्य घातक हथियार लेकर नहीं जा सकेगा।
उपायुक्त डीसी राणा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के दृष्टिगत इसे जारी किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।———
भारत स्काउट एंड गाइड की राज्य परिषद की बैठक आज शिक्षा मंत्री एवं उपाध्यक्ष रोहित…
उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बुधवार को नादौन उपमंडल का दौरा करके कई बड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं…
कांगड़ा, 2 फरवरी: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत, कांगड़ा द्वारा…
घुमारवीं (बिलासपुर), 02 फरवरी: 69वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स की अंडर-19 छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत…
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा…
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज (रविवार) को हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोन्दपुर, दुलेहड़,…