Himachal Pradesh

साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी प्रकरण में आरोपी युधवीर सिंह बैंस गिरफ्तार

जिला शिमला पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक सद्भावना एवं लोक शांति को प्रभावित करने वाली आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री के विरुद्ध त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपी युधवीर सिंह बैंस को दिनांक 06 जून, 2026 को गिरफ्तार किया गया है।

थाना बालूगंज में प्राप्त एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि युधवीर सिंह बैंस द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो प्रसारित की गई है, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न करने वाली सामग्री, एक विशेष समुदाय को लक्षित टिप्पणियाँ तथा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्ता ने आशंका व्यक्त की थी कि उक्त सामग्री के व्यापक प्रसार से कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।

पुलिस द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच एवं डिजिटल विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति अपने सोशल मीडिया मंचों पर नियमित रूप से इस प्रकार की सामग्री प्रसारित करता रहा है। उपलब्ध वीडियो एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों के परीक्षण से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित हुआ कि उक्त सामग्री विभिन्न समुदायों के मध्य तनाव एवं वैमनस्य उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखती है।

उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस थाना वेस्ट, जिला शिमला में एफआईआर संख्या 108/2026 दिनांकित कर धारा 196, 299 एवं 353(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया तथा विस्तृत जांच प्रारम्भ की गई।

जांच के दौरान आरोपी को विधिवत नोटिस देकर जांच में सम्मिलित होने के लिए कहा गया, किन्तु उसने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा अन्वेषण प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, जिसके दृष्टिगत प्रकरण में धारा 221 भारतीय न्याय संहिता (BNS) भी जोड़ी गई।

अन्वेषण के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी युधवीर सिंह बैंस को आज दिनांक 06 जून, 2026 को विधि अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इनमें एफआईआर संख्या 02/2025, थाना ऊना, अधीन धाराएँ 420, 468, 471, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के अंतर्गत पंजीकृत मामला शामिल है। इसके अतिरिक्त एफआईआर संख्या 48/2026, थाना ईस्ट शिमला, अधीन धाराएँ 248, 351 एवं 356(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत भी अभियोग दर्ज है।

जिला शिमला पुलिस यह पुनः स्पष्ट करती है कि सामाजिक सौहार्द, सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य के विरुद्ध कठोर एवं निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग कर समाज में वैमनस्य फैलाने अथवा शांति भंग करने के प्रयासों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Vivek Sood

Recent Posts

Election: आपातकाल संविधान की हत्या थी, कांग्रेस और इंदिरा गांधी इसके जिम्मेदार हैं : जयराम ठाकुर

पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव रोककर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास…

5 hours ago

Transport Pensioners: परिवहन निगम के पेंशनरों को तीन वर्षों में 239.45 करोड़ और कर्मचारियों को 74.39 करोड़ के वित्तीय लाभ प्रदान

परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण…

2 days ago

BJP : 300 यूनिट फ्री बिजली के गारंटी देकर सत्ता में  आई सुक्खू सरकार प्रदेशवासियों को दे रही बिजली  के झटके : जयराम

प्रदेश में अपराध चरम पर और पुलिस आपस में "घर-घर"  खेल रहीआईएएस अधिकारियों के बाद…

5 days ago

Himachal Government: हिमाचल सरकार ने एनजेडसी की स्थायी समिति की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् (एनजेडसी) की स्थायी समिति की 22वीं बैठक आज यहां आयोजित की गई,…

5 days ago

Maharana Pratap’s: महाराणा प्रताप का साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति आज भी कर रहे हैं पीढ़ियों को प्रेरितः मुख्यमंत्री

युवाओं से त्याग, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के मूल्यों को अपनाने का आह्वानमहाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक…

1 week ago

Shimla News: मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान द्वारा शिमला से 16 जून, 2026 को प्रेस वार्ता के मुख्य बिन्दु

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित…

1 week ago