Himachal Pradesh

साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी प्रकरण में आरोपी युधवीर सिंह बैंस गिरफ्तार

जिला शिमला पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक सद्भावना एवं लोक शांति को प्रभावित करने वाली आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री के विरुद्ध त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपी युधवीर सिंह बैंस को दिनांक 06 जून, 2026 को गिरफ्तार किया गया है।

थाना बालूगंज में प्राप्त एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि युधवीर सिंह बैंस द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो प्रसारित की गई है, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न करने वाली सामग्री, एक विशेष समुदाय को लक्षित टिप्पणियाँ तथा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्ता ने आशंका व्यक्त की थी कि उक्त सामग्री के व्यापक प्रसार से कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।

पुलिस द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच एवं डिजिटल विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति अपने सोशल मीडिया मंचों पर नियमित रूप से इस प्रकार की सामग्री प्रसारित करता रहा है। उपलब्ध वीडियो एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों के परीक्षण से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित हुआ कि उक्त सामग्री विभिन्न समुदायों के मध्य तनाव एवं वैमनस्य उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखती है।

उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस थाना वेस्ट, जिला शिमला में एफआईआर संख्या 108/2026 दिनांकित कर धारा 196, 299 एवं 353(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया तथा विस्तृत जांच प्रारम्भ की गई।

जांच के दौरान आरोपी को विधिवत नोटिस देकर जांच में सम्मिलित होने के लिए कहा गया, किन्तु उसने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा अन्वेषण प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, जिसके दृष्टिगत प्रकरण में धारा 221 भारतीय न्याय संहिता (BNS) भी जोड़ी गई।

अन्वेषण के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी युधवीर सिंह बैंस को आज दिनांक 06 जून, 2026 को विधि अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इनमें एफआईआर संख्या 02/2025, थाना ऊना, अधीन धाराएँ 420, 468, 471, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के अंतर्गत पंजीकृत मामला शामिल है। इसके अतिरिक्त एफआईआर संख्या 48/2026, थाना ईस्ट शिमला, अधीन धाराएँ 248, 351 एवं 356(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत भी अभियोग दर्ज है।

जिला शिमला पुलिस यह पुनः स्पष्ट करती है कि सामाजिक सौहार्द, सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य के विरुद्ध कठोर एवं निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग कर समाज में वैमनस्य फैलाने अथवा शांति भंग करने के प्रयासों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Vivek Sood

Share
Published by
Vivek Sood

Recent Posts

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से फोन पर बात की, अधिकारों के लिए मांगा सहयोग

किशाऊ बाँध पर बड़ी जीत के बाद सुक्खू सरकार ने बीबीएमबी एरियर को वापिस लेने…

3 days ago

Mandi News: स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई में 77.59 ग्राम चिट्टा/हेरोइन तथा दो किलोग्राम चरस बरामद

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा 15 नवंबर, 2025 को आरंभ किए गए प्रदेशव्यापी एंटी-चिट्टा…

4 days ago

Shri Ram temple: श्रीराम मंदिर के खिलाफ मुहिम चलाने वाली कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति कर रही है : जय राम ठाकुर

सनातन के खिलाफ जहर उगलने वाले मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ राम मंदिर गए तो…

1 week ago