District Magistrate Mukesh Repswal issued notification
ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण विनियमन आदेश तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंबा ज़िला में विभिन्न गैस गैस एजेंसियों तथा ग्रामीण वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए रूट चार्ट को अधिसूचित किया है ।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में सभी एलपीजी वितरकों को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार सिलेंडर का वितरण सुनिश्चित बनाने को निर्देशित किया गया है।
जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक गैस वितरक को अपने क्षेत्र में रूट चार्ट का प्रकाशन तथा प्रसारण करना अनिवार्य होगा । https://tatkalsamachar.com/shimla-hydroelectric-project/ निर्धारित तिथि व समय पर गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं होने की अवस्था में उपभोक्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित करना अनिवार्य रहेगा तथा
छूटे हुए क्षेत्र में अगले दिन प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित बनानी होगी ।
शहरी क्षेत्रों में बुकिंग के आधार पर उसी दिन एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी भी सुनिश्चित बनानी होगी ।
\ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है https://youtu.be/nyGdgNGe5dk?si=Gk5AcRO7C-PUISdz कि रूट चार्ट के उल्लंघन करने की अवस्था में वितरक के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण विनियमन आदेश के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।
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