जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने बताया कि आवासीय तथा आंशिक रूप से आवासीय विद्यालयों सहित सभी विद्यालय की 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 2 अगस्त से आरम्भ करने के आदेश पारित किए।
इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 2 अगस्त से विषय से सम्बन्धित संदेह निवारण के लिए स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जाएगी।
एसओपी तथा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीखों के अनुसार विश्वविद्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और उन्हंे शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी के तथा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के पालन करना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि ऑफलाइन कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों को 26 जुलाई से खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, उन्हें भी एसओपी का सख्ती से पालन तथा कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त केवल टीकाकरण वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी।
यदि टीकाकरण नहीं किया गया है, तो उम्मीदवार को रिपोर्टिंग के समय सेे 72 घंटे से पहले नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
उन्होंने सरकार के सभी विभागों और संगठनों, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी निकायों को जिला प्रशासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय द्वारा हाल के दिनों में समय-समय पर जारी किए गए पिछले आदेशों के तहत लागू अन्य सभी छूट, प्रतिबंध और दंडात्मक प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जिला बिलासपुर में उपरोक्त वर्णित तिथि व समय से अगले आदेश तक लागू रहेगा।