निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि प्रॉस्पेक्टस या स्कूल के अन्य दस्तावेजों में दर्शाई गई फीस ही लेनी होगी। निदेशालय ने अभिभावकों से अपील की है कि अगर कोई स्कूल कानून पर अमल न करे तो शिक्षा निदेशालय या जिला उपनिदेशक कार्यालयों में तथ्यों के साथ इसकी शिकायत करे।
जिला उपनिदेशकों के माध्यम से जारी आदेश में उच्च शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को सतर्क रहने और नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। प्रदेश के शीतकालीन छुट्टियों वाले निजी स्कूलों में मार्च महीने से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। निदेशालय ने जिला उप निदेशकों को निजी स्कूलों के औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं।
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