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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की नगर परिषद सुंदरनगर को लगातार शहर में कूड़ा फैलाने को लेकर शिकायतों मिल रही थी. इस पर नगर परिषद अब सख्त हो गया है. नगर परिषद ने कूड़ा फैलाने वालों पर 500 रुपये से 1 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस के साथ सुंदरनगर शहर में हर दिन गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग समय पर उठाया जाएगा. इसके अलावा, नगर परिषद प्लास्टिक कचरा 75 प्रति किलो के हिसाब से आम जनता से खरीद करेगी. यह प्रक्रिया 1 सितंबर से शहर में लागू कर दी जाएगी.
वालिया ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वाले को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और उनके चालान काटे जाएंगे. दोषी अगर जुर्माना नहीं भरते तो केस बनाकर कोर्ट में आगामी कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा. इस के साथ उन्होंने कहा की नगर परिषद शहर की जनता से 75 रूपये प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक कचरा जनता से खरीदेगा. उन्होंने सुंदरनगर की जनता से आग्रह किया है कि सुंदरनगर शहर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करें, ताकि यहां पर विकास को सिरे चढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि जल्द ही सुंदर शहर में स्थापित की गई सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों की निगरानी जाएगी और जो भी लोग सीसीटीवी कैमरे में नियमों की उड़ा करते हुए खुले में गंदगी हुए नजर आए, तो उनके चालान काटे जाएंगे.