जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने सोलन जिला में कोरोना कफ्र्यू की अवधि को 17 मई, 2021 की प्रातः 06.00 बजे से 26 मई, 2021 की प्रातः 06.00 बजे तक बढ़ाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार विवाह समारोह में केवल घर में अधिकतम 20 व्यक्तियों के सम्मिलित होने के आदेश की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। विवाह समारोह के लिए विवाह पैलेस, सामुदायिक हाॅल अथवा अन्य बाहरी स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। विवाह समारोह में बाहर भोजन परोसने, डीजे अथवा बैंड का प्रयोग करने एवं बारात पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। विवाह समारोह घर के भीतर ही आयोजित किए जा सकेंगे। आयोजक यह सुनिश्चित बनाएंगे कि समारोह में सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पूर्ण पालन हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार हार्डवेयर की दुकानें मंगलवार तथा शुक्रवार को प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक खुली रहेंगी।
आबकारी एवं कराधान विभाग को न्यूनतम कर्मियों के साथ कोविड-19 से सम्बन्धित सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति होगी।
अन्य सभी प्रतिबन्ध एवं छूट 06 मई तथा 09 मई, 2021 को जारी आदेशों के अनुरूप यथावत रहेंगी।
आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।

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