केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल रूल्स
1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिए हैं. इसके तहत लोगों को आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्युमेंट्स को साथ लेकर चलने के झंझट से निजात दी गई है. वहीं, दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए काफी होगी. ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर रखेगा.
खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी बैठाने को खराब बर्ताव माना जाएगा. ऐसा पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रायल की ओर से अधिसूचित नए नियमों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-19, 21 के तहत बस, टैक्सी में ज्यादा सवारी बैठना, सवारी के साथ दुर्व्यवहार, स्टॉप पर नहीं उतारना, बस चलाते हुए धूमपान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बेवजह वाहन धीरे चलाना, बस में सिगरेट पीना अब ड्राइवर को महंगा पड़ेगा.