Shimla : आबकारी विभाग ने प्रदेश में 45 स्थानों पर दबिश देकर 346 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं 70 बोतलें बरामद की

    0
    2
    Himachal-Pradesh-Shimla-Tatkal-Samachar-illegal-business
    The Excise Department raided 45 places in the state and recovered 346 liters of illegal raw liquor and 70 bottles.

    राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा शराब की तस्करी एवं अवैध कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।


    उन्होंने कहा कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने विशेष अभियान में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 45 स्थानों में दबिश देकर 346 लीटर अवैध कच्ची शराब पकड़ी है। विभाग के नूरपुर प्रभारी की टीम ने इंदौरा के इंदपुर एवं धमोटा क्षेत्रों में अवैध शराब की भट्टी और 200 लीटर कच्ची शराब कब्जे में लेकर मौके पर नष्ट की। इसके अतिरिक्त 6 लीटर लाहन भी कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।  

     
    कुल्लू के जिला प्रभारी द्वारा भी जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान 140 लीटर लाहन कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।


    विभाग की टीमों ने निरंतर कार्रवाई कर चार दिनों में ही 346 लीटर कच्ची शराब एवं लाहन पकड़ी है। देसी एवं अंग्रेजी शराब की 70 बोतलें भी कब्जे में लेकर अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है।


    आयुक्त ने कहा कि विभाग ने 25 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक 45 जगहों पर दबिश देकर 17 मामलों में अवैध शराब पकड़ी है। सभी जिला प्रभारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सभी खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के गोदामों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। https://www.tatkalsamachar.com/hamirpur-diarrhea/ शराब की गुणवत्ता को जांचने के लिए सैम्पल लेने एवं आबकारी नियमानुसार सख्त करवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी लाईसेंस धारक  की अवैध शराब की तस्करी या अनुचित गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


    उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्र समाहर्ता व जिला प्रभारियों को अवैध शराब की गतिविधियों में सलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

    Share this News

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here