Shagun scheme implemented across the state: Smt Sarveen Chaudhary Hon'ble Social Justice & Empowerment Minister (Himachal)|
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चैधरी ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महत्वकांक्षी योजना ‘शगुन’ पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत विवाह अनुदान के रूप में 31000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में आज यहां अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना प्रदेश भर में प्रथम अप्रैल, 2021 से लागू मानी जाएगी।
शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं, को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और वह हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है, जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है तब भी वह विवाह अनुदान के लिए पात्र होगी।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा या बेसहारा होने की स्थिति में लड़की द्वारा स्वयं संबंधित बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन अथवा बालिका आश्रम के अधीक्षक को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। ये अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे। संबंधित जिला के कार्यक्रम अधिकारी विवाह अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।
शगुन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि शादी की प्रस्तावित तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि विवाह पहले ही हो चुका है तो विवाह के छः महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदक शादी के छः माह के बाद आवेदन करता है तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुदान राशि संबंधित आवेदक के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी।
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