नाहन : नेहरटी बघोट के वार्ड और ग्राम पारिया हाचीर क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित – डीएम

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Tatkal Samachar
Nahan: Ward of Nehrti Baghot and Village Paria Hachir Area Containment Zone declared - DM

नेहरटी बघोट के वार्ड नंबर 2, 3, 4 और उप तहसील पझौता की ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट के ग्राम पारिया हाचीर में कई कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आदेश जारी करते हुए नेहरटी बघोट के वार्ड नंबर 2, 3, 4 और ग्राम पारिया हाचीर का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत जदोल टपरोली वार्ड नंबर 3 को बफर जोन घोषित किया गया है।आदेशानुसार ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट के वार्ड नंबर 2 (पारिया) में मोहर सिंह सुपुत्र सूरत राम के घर से लेकर दुर्मा देवी पत्नी बेली राम के घर तक, वार्ड नंबर 3 (नेहरटी) में सुभाष चंद सुपुत्र स्वर्गीय सुदामा राम के घर से लेकर सुरेश कुमार सुपुत्र ख्याली राम के घर तक तथा वार्ड नंबर 4 (बघोट) में ग्राम बघोट के सुरेश कुमार सुपुत्र कपूर सिंह के घर से लेकर ग्राम सर्वा के अरुण कुमार सुपुत्र कपूर सिंह के घर तक का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हें अपने घरों मे ही रहना होगा। कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर सचिव नगर पंचायत राजगढ़ और संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।        यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।      उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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