पायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बाल एवं श्रम किशोर ( निषेध एवं विनियनम ) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित जिला कार्यक्रम कार्यबल ( जिला टास्क फोर्स) की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सदस्य सचिव जिला टास्क फोर्स, श्रम अधिकारी जिला किन्नौर सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने बाल एवं किशोर श्रम  अधिनियम  1986 के संशोधित प्रावधान धारा 3 के अनुसार किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में बाल श्रम संपूर्ण रूप से निषेध एवं धारा 3-ए के अंतर्गत वर्णित खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बाल एवं किशोर के नियोजन पर प्रतिबंध के बारे अवगत करवाया।

उन्होंने 14(1), (1ए), (1बी), (2), (3)  के अंतर्गत उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन पर नियोक्ताओं को कम से कम 6 माह का कारावास और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या कम से कम रुपए 20000 जुर्माना और अधिकतम रुपए 50000 जुर्माना या दोनों ही सजा के प्रावधानों के बारे अवगत करवाया।

उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने जिला टास्क फोर्स के सदस्यों को जिला में बाल https://tatkalsamachar.com/himachal-news-pm-yojna-school/एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत बाल एवं किशोर श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लिए संगठित होकर कार्य करने के लिए निर्देश दिए।

जिला टास्क फोर्स किन्नौर के नोडल अधिकारी अभिषेक शेखर ने सभी सदस्यों को बाल एवं किशोरों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए ताकि बाल एवं किशोर मुख्य धारा में शामिल होकर देश निर्माण में अपना योगदान दे सकंे।

बैठक में उप पुलिस अधीक्षक किन्नौर नवीन जालटा, जिला कार्यक्रम अधिकारी किन्नौर जय कुमार गुप्ता, जिला कल्याण अधिकारी किन्नौर बलबीर सिंह, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र किन्नौर गुरु लाल नेगी, राज्य कर एवं उत्पाद अधिकारी किन्नौर ऋषभ कुमार, जिला खाद्य निरीक्षक किन्नौर चंदूलाल नेगी, तहसीलदार पूह नानक नेगी, जिला किन्नौर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष प्रताप नेगी, बाल कल्याण समिति जिला किन्नौर सदस्य मदन मोहन नेगी, जिला विधिक सहायता प्राधिकारी किन्नौर के प्रतिनिधि पवन कुमार, मानव तस्करी रोधी इकाई( एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट)किन्नौर की सदस्या शुभ कांता उपस्थित रहे।

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