Revision of Electoral Rolls Claims and objections can be filed from 5 to 20 April
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों की लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 अप्रैल, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत जिला के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार – नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूचियां इन कार्यालयों में 20 अप्रैल तक आम नागरिकों के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।
डीसी ने बताया कि 5 से 20 अप्रैल तक दावे व आक्षेप दाखिल करने की अवधि और 8 व 9 अप्रैल तथा 15 व 16 अप्रैल को विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल तक दावे व आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा। इसके उपरांत 10 मई को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि 1 अप्रैल, 2023 को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या इससे अधिक आयु के पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को शुद्ध करवाने, अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटवाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतु भी निर्धारित प्रपत्र पर दावे-आक्षेप संबंधित अभिहित अधिकारियों अथवा बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी पात्र नागरिक, जो वर्ष 2023 में अहर्ता तिथियों अर्थात 1 जुलाई या 1 अक्तूबर में किसी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह भी सूचना की तारीख से, अग्रिम में, प्रारूप-6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकता है और उस पर संबंधित अर्हता तारीख के संदर्भ में संबंधित तिमाही में विचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के निःशुल्क टेलीफोन सेवा 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है। https://www.tatkalsamachar.com/presidents-residence-tourists/ इसके अलावा वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभागीय वेबसाईट सीईओ हिमाचल डॉट एनआईसी डॉट आइएन पर कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाईन मोबाईल ऐप वीएचए व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी में ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध हैं जिसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जा सकते हैं।
उपायुक्त ने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से आह्वान किया है कि वे प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का निरीक्षण अवश्य करें तथा पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूरा सहयोग करें।
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