सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इमरान के ऑफिस के बाहर PWD के ट्रक कर रहे अनलोडिंग कर रहे हैं, जिस पर इमरान ने वकील ने कहा की ऐसे में तो सब पर मुक़दमा दर्ज होना चाहिए, कई राजनीतिक पार्टियां, गुरुद्वारे भी ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। जिसपर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है।

आज दिल्ली हाईकोर्ट में AAP नेता इमरान हुसैन मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इमरान हुसैन से सारे दस्तावेज दिखाने को कहा जो ये साबित करें कि उन्होंने oxygen दिल्ली के बाहर से ली है। अब इस मामले पर सुनवाई 13 मई को होगी। कोर्ट ने इमरान हुसैन को दो दिन का वक्त दिया है। दरअसल इमरान के वकील ने आज कोर्ट से कहा कि वो दिल्ली के लिए आवंटित ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं बल्कि दिल्ली के बाहर से ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं, जिसपर हाईकोर्ट ने उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए 2 दिनों का वक्त दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इमरान के ऑफिस के बाहर PWD के ट्रक कर रहे अनलोडिंग कर रहे हैं, जिस पर इमरान ने वकील ने कहा की ऐसे में तो सब पर मुक़दमा दर्ज होना चाहिए, कई राजनीतिक पार्टियां, गुरुद्वारे भी ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। जिसपर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है।

आज की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा कि क्या इमरान हुसैन को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में आप के विधायक इमरान हुसैन को ‘रिफिलर’ के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। इमरान के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 10 oxygen सिलेंडर किराए पर लिए हैं और oxygen की फिलिंग फ़रीदाबाद से की जा रही है।

इमरान ने वकील ने कोर्ट ने बताया कि हमने सिर्फ़ 6-7 दिन के लिए oxygen देने का काम किया था और उनके पास रसीद भी हैं, जिसपर कोर्ट ने कहा कि हमें पूरी जानकारी दीजिए। आप एक नेक काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप दिल्ली को allocate की जा रही oxygen का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिर्फ़ आप अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के पास पहले से ही कम oxygen है। इससे सप्लायरस की ऑक्सीजन सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा जिसकी इजाज़त नहीं है।

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