जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशाला में कोतवाली बाजार, सिविल लाईन, श्याम नगर में उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जानी हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विकास खंड देहरा की ग्राम पंचायत मझीण के जमण मैरा और ग्राम पंचायत मूहल के हरड़ ठाकुरद्वारा स्थानों पर भी उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी हैं।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु इच्छुक सहकारी सभा/शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हों, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो (ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान/वार्ड सदस्य/ज़िला परिषद के वार्ड सदस्य, नगरपालिका समिति/नगर निगम का पार्षद, विधानसभा का सदस्य न हो), से उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार 18 जून, 2021 तक जिला नियंत्रक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं है। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वित्तिय स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भडांरण क्षमता सम्बन्धी दस्तावेज की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां सलंग्न की जानी अनिवार्य है, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से सम्बन्ध रखता है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित हे तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा, एकल नारी से सम्बन्धित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें ताकि मैरिट तय की जा सके।