जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को उनके घर-द्वार पर ही विधिक जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की सचिव गुरमीत कौर ने दी।
उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा जनवरी माह मे भी डिजिटल माध्यम से सोलन जिला के विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरांे की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की सचिव गुरमीत कौर ने की।
गुरमीत कौर ने कहा कि शांति निकेतन बाल आश्रम सुबाथू सोलन के बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता, नशे के दुष्प्रभावों तथा कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की गई। नालागढ़ विकास खण्ड में महिला मण्डल लूना के सदस्यों, कण्डाघाट विकास खण्ड में शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह घाटकुमाला के सदस्यों तथा कसौली में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता, घरेलू हिंसा, कोविड-19 के बारे में जागरूक किया गया। लोगों को नागरिकता का भाव, वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला व तहसील स्तर पर विधिक सहायता के विषय में अवगत करवाया गया।
शिविरों में तस्करी व वाणिज्यिक यौन शोषण योजना 2015 के पीड़ितों की रोकथाम एवं बचाव के लिए विधिक सहायता तथा विवादों के वैकल्पिक समाधान के बारे में महिलाओं को प्रेरित किया गया।
उन्होंने कहा कि श्रम छात्रावास नालागढ़ में 08 कोविड रोगियों में से 4 रोगियों से डिजिटल माध्यम से बातचीत की गई तथा उनसे वहां उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाआंे के बारे में जानकारी ली गई। जेल अधीक्षक सोलन को डिजिटल माध्यम से 66 कोविड रोगियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के बारे में अवगत करवाया गया।
गुरमीत कौर ने कहा कि नालागढ़ में स्वयं सहायता समूह जुखाड़ी के सदस्यों को कोविड-19 सुरक्षा, सड़क सुरक्षा नियम, विवादों के वैकल्पिक समाधान, बंधुआ मजदूरी के बारे में विधिक जानकारी प्रदान की गई। स्वयंसेवियों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि श्रम निरीक्षण परवाणू के सहयोग से फेड्रल आनंद वियरिंग इंडिया लिमिटिड कंपनी में कार्यरत कर्मियों को कोविड-19 के बारे में जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा में संवेदनशीलता, मानव तस्करी व विवादों के वैकल्पिक समाधान के बारे में भी प्रतिभागियांे को जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि शिविर की अध्यक्षता उपमंडलीय समिति कसौली नेहा शर्मा ने की। उन्होंने कंपनी में कार्यरत कर्मियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
गुरमीत कौर ने कहा कि जनवरी माह के दौरान स्वयं सेवी संस्था इंडिअन कांउसिल आॅफ सोशल वैलफेयर सोलन के लिए डिजिटल माध्यम से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोविड-19 निःशुल्क कानूनी सहायता, नालसा, राज्य पीड़ित मुआवजा योजना, पोक्सो एक्ट तथा घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
सोलन जिला के कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत शहरोल में महिला मण्डल कल्याणपुर के सदस्यों को कोविड-19 से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिक योजना, निःशुल्क कानूनी सहायता, विवादों के वैकल्पिक समाधान, मानव तस्करी के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि 24 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शेल्डर होम कथेड़ में डिजिटल माध्यम से शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों तथा कोविड-19 से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। शिविर में गुड टच व बैड टच के बारे में भी जानकारी प्रदान गई।
उन्होंने कहा कि नालागढ़ की 50 ग्राम पंचायतों में भी डिजिटल माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
गुरमीत कौर ने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा डीएलएसए सोलन के नाम से बने अपने यू-टयूब चैनल के माध्यम से विधिक जागरूकता से सम्बन्धित 40 वीडियो को अपलोड किया गया है। इनमें सोलन में तैनात विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा विधिक जानकारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। आम नागरिक घर पर ही इन वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।