बिलासपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि घुमारवीं उपमण्डल के दधोल से जरोडा सड़क मार्ग आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 27 फरवरी तक बंद रहेगा।


इसके अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने झण्डुता उपमण्डल के अंतर्गत भल्लू से बलघाड़, राहियां -अमरपुर-हडसर-घुमारवीं सड़क आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते आगामी 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने राहियां-अमरपुर-हडसर-घुमारवीं रुट के वाहनों को बरठीं-पनोल-झण्डुता सडक तथा भल्लू से बलघाड रोड़ के यातायात को बाया मलारीकलां-मांडवा-झण्डुता सड़क तथा बरठीं-सुन्हाणी बाया पनौल सडक मार्ग का उपयोग करने के निर्देश जारी किए है।  


उन्होंने बताया कि इन सड़कों के मरम्मत कार्य के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।

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