ऊना, 31 दिसंबर: कोरोना महामारी के मध्यनजर नववर्ष समारोह के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना, राघव शर्मा ने बताया कि नव वर्ष के उपलक्ष्य पर केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति रहेगी और साथ ही पटाखे चलाने का समय मध्य रात्रि 11ः55 से 00ः30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। डीसी ने बताया कि नववर्ष के समारोह के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी और केवल 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। अनुमति हेतू आॅनलाईन पाॅर्टल बवअपकण्ीचण्हवअण्पद पर पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि रात्रि में लाऊड स्पीकर और अन्य ध्वनि प्रसारित यंत्रो पर प्रतिबंध रहेगा जबकि संबंधित उपमंडलाधिकारियों की अनुमति पर ही आॅडिटोरयिम, सम्मेलन कक्ष व सामुदायिक भवन जैसे इंडोर कार्यक्रम में ध्वनि यंत्र लगाए जा सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि पटाखे बेचने के लिए भी एसडीएम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि मार्किट, सरकारी कार्यालयों व विरासत इमारतों में पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने अपील की है कि सभी नगर निगम, नगर पंचायतें फायरवर्क से उत्पन्न हुए कचरे का सुरक्षित जगह निपटारा करना सुनिश्चित करें।