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हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग में सोमवार को कई फैसले लिए गए हैं. कोरोना के चलते हिमाचल के ब़ॉर्डर तो नहीं खोले गए, लेकिन ई-पास (E-Pass) का नियम खत्म कर दिया गया है. हालांकि, सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है.
कैबिनेट मीटिंग में टूरिस्ट की एंट्री को लेकर भी फैसला हुआ है. इसके अनुसार, अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को आने देने के लिए नियमों को आसान बनाया है. अब टूरिस्ट रैपिड एंटीबाडी टेस्ट रिपोर्ट लेकर भी प्रदेश मे दाखिल हो सकते हैं.
कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब 96 घंटों के अंदर जारी हुई रिपोर्ट मान्य होगी. इससे पहले, टूरिस्ट को 72 घण्टों के अंदर जारी हुई रिपोर्ट के साथ हिमाचल में एंट्री मिलती थी. लेकिन अब 96 घंटे कर दिए गए हैं. साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा. इसके अलावा, पांच दिन बुकिंग वाला नियम भी बदला गया है. अब सिर्फ 2 दिन की बुकिंग के सात भी टूरिस्ट हिमाचल में दाखिल हो सकते हैं.
गौरतलब है कि हिमाचल में होटल खोलने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन, होटल संचालक फिलहाल होटल खोलने को तैयार नहीं हैं. मनाली, शिमला, धर्मशाला में फिलहाल होटल बंद हैं. कोरोना के चलते हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है.