बिलासपुर 7 जनवरी – जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 17, 19 व 21 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे और प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य के लिए 22 जनवरी को मतगणना की जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्वतंत्र और सुचारू रूप से करवाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त रोहित जम्वाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 158-बी के तहत आदेश जारी किए है कि 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए जनसभाएं मतदान की समाप्ति से 48 घण्टें पहले वर्जित होंगी।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि मतदान के 48 घण्टें के इस अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की चुनावी जनसभाओं, सिनेमाटोग्राफ, टेलीविज़न, अन्य समान तंत्र, मनोरंजन या संगीत कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार करने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी।
उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना या दोनो हो सकते है।
हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा…
पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव रोककर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास…
परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण…
प्रदेश में अपराध चरम पर और पुलिस आपस में "घर-घर" खेल रहीआईएएस अधिकारियों के बाद…
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् (एनजेडसी) की स्थायी समिति की 22वीं बैठक आज यहां आयोजित की गई,…
युवाओं से त्याग, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के मूल्यों को अपनाने का आह्वानमहाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक…