अनलॉक-1 के तहत भारत में सोमवार यानी आज से मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल फिर से खुलने जा रहे हैं.

ये रियायतें ऐसे वक़्त में दी जा रही हैं, जब एक दिन पहले रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 9,971 नए मामले दर्ज किए गए और इसी के साथ संक्रमण के मामलों में भारत, इटली और स्पेन जैसे देशों से भी आगे निकलकर दुनिया में पांचवें नंबर पर आ गया.

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार महामारी की वजह से पिछड़ी अर्थव्यवस्था में फिर से जान डालने के लिए उत्सुक है, इसके लिए वो चाहते हैं कि लाखों लोग काम पर लौटें.

यही वजह है कि 8 जून से मॉल, रेस्तरां खोले जा रहे हैं. लेकिन इन जगहों को खोलते वक़्त कुछ नियमों का पालन भी करना होगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी कर कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर बाक़ी जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को सोमवार 8 जून से खोलने की अनुमति दे दी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़, इन जगहों पर छह फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सेनेटाइज़ेशन और थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है.

साथ ही होटल और रेस्तरां मालिकों को विज़िटर्स की पूरी जानकारी रखनी होगी. मसलन पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्यौरा.

वहीं होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में 24 से 30 डिग्री तक ही एसी चलाने की अनुमति होगी. और जितना संभव हो सके, हवा को ताज़ा रखना होगा.

ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि इन जगहों पर सिर्फ़ बिना लक्षण वाले लोगों को ही आने की अनुमति होगी. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कोई थूक नहीं सकता है.

इसके अलावा धार्मिक स्थलों और मॉल में 65 साल के ऊपर के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गभर्वती महिलाएं और बीमार व्यक्तियों को नहीं जाने की सलाह दी गई है.

यहां आने पर सबको सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ साफ़ करने होंगे.

Share:

editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *