नगर निगम शिमला ने प्रापर्टी टैक्स न देने वालों  के खिलाफ फिर कसा शिकंजा

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    निगम प्रशासन ने एक महीने के अन्दर इन्सपेक्शन के दौरान कुछ रिकवरी की है जो पूरे टैक्स का बहुत छोटा हिस्सा है। नोटिस  ज़ारी होने के बावजूद भी जो मकान मालिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उन पर निगम प्रशासन ने नकेल कसने की तैयारी कर दी है। 10 हज़ार से 1 लाख रुपए के बीच 575 मालिकों को नोटिस ज़ारी किए गए हैं। इन भवन मालिकों को जल्द से जल्द टैक्स जमा करने की हिदायत  दी गई है।  ऐसा न करने पर नगर निगम इनके खिलाफ एमसी एक्ट 121 और 124 के तहत संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

    नगर निगम प्रशासन के अनुसार पहली अप्रैल से शहर में भवन मालिकों को टैक्स के बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। यह बिल घर पर भेजे गए हैं। इसके अलावा मोबाइल पर मैसेज भेजकर भी भवन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए अलर्ट किया गया। बता दें कि टैक्स जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है जो इन करदाताओं ने पूरा कर लिया हैं। अब निगम प्रशासन इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आएगा।

    नगर निगम एडिशनल कमिश्नर बीआर शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में कुल 29 हजार भवन मालिक हैं जिनसे नगर निगम टैक्स वसूलता है। निगम प्रशासन ने लोगों को  ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से टैक्स जमा कराने की सुविधा दी हुई है। जो लोग अपनी नौकरी या किसी अन्य वजह से  ऑफिस आकर टैक्स नहीं दे सकते वो डिजिटल माध्यम से पे कर सकते हैं।लेकिन जो लोग नोटिस ज़ारी करने के बाद भी  नियमों की अनदेखी कर रहें हैं उनके लिए निगम प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कहा कि तय समय सीमा के भीतर  टैक्स जमा कराना ही भवन मालिकों के लिए ठीक रहेगा।  ऐसा न करने पर इनके खिलाफ नगर निगम कडी कार्रवाई  कर टैक्स वसूलेगा।

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