विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण किन्नौर द्वारा आज जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत शुदारंग में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी किन्नौर जितेंद्र सैनी ने की।


इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है ताकि महिला और बच्चे, ओद्यौगिक कामगार, बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप व ओद्यौगिक आपदा से पीड़ित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, तथा ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें।
जितेंद्र सैनी ने बताया कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को विशेष दर्जा प्राप्त हैhttps://tatkalsamachar.com/shimla-news-governor-planted-cedar-sapling-in-the-glen/ जिसके तहत निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति किसी भी प्रकार की प्रताड़ना की जाती है तो वह उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है तथा उसे मुफ्त वकील उपलब्ध करवाया जाता है।https://www.youtube.com/watch?v=N2wP8shgUmw इसके अलावा यदि उस व्यक्ति को जान-माल का नुकसान होता है तो उसे 50 हजार रुपये की राहत राशि भी प्रदान करने का प्रावधान है।


इसके अतिरिक्त उन्होंने पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम और यातायात नियमों के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा जुर्माने के बारे में भी बताया।
इस अवसर पर शुदारंग ग्राम पंचायत के प्रधान दलीप नेगी सहित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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